शिमला कोर एरिया में निर्माण के लिए अब सरकार की मंजूरी अनिवार्य: टीसीपी विभाग ने जारी की अधिसूचना
जानें क्यों शिमला डेवलपमेंट प्लान में संशोधन कर नए निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी को अनिवार्य किया गया है।
शिमला कोर एरिया में निर्माण के लिए अब सरकार की मंजूरी अनिवार्य: टीसीपी विभाग ने जारी की अधिसूचना Himachal Pradesh/Shimla: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पर्यावरण और पहाड़ी स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। शिमला के सबसे संवेदनशील और प्रमुख 'कोर एरिया' (Core Area) में अब किसी भी प्रकार के नए विकास कार्यों या निर्माण के लिए राज्य सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (TCP) ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस ब्लॉग में हम विस्तार से समझेंगे कि यह नया नियम क्या है और इससे शिमला के विकास पर क्या असर पड़ेगा। शिमला डेवलपमेंट प्लान में बड़ा बदलाव: जोड़ा गया नया क्लॉज शिमला प्लानिंग एरिया के डेवलपमेंट प्लान को और अधिक सुरक्षित और सुनियोजित बनाने के लिए टीसीपी विभाग के निदेशक हेमिस नेगी द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत शिमला डेवलपमेंट प्लान के चैप्टर-17 (प्लानिंग रेगुलेशंस) के रेगुलेशन 17.2 में एक नया क्लॉज 1.2 जोड़ा जा रहा है। इस नए नियम के लागू होने से कोर एरिया में अंधाधुंध और अनियंत्रित निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं।…
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नमस्कार दोस्तों! मैं देश राज हूँ, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा और आर्ट्स में ग्रेजुएशन (BA) ने मुझे समाज को गहराई से देखने और एक आम नागरिक (Common Citizen) की ज़रूरतों को करीब से समझने का एक नया न…